मुख्य सूचना आयुक्त मा अनिल चन्द्र पुनेठा के आदेश पर मिला इंसाफ/कोविड काल में मृतक के वारिस को मिली 50 हजार की अनुमन्य सहायता

National Uttarakhand

देहरादून -मुख्य सूचना आयुक्त मा अनिल चन्द्र पुनेठा के आदेश पर एक कोविड से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से कोविड काल मे मृतक के वारिस के बैंक खाते मे 50 हजार की धनराशि भेजी गई।
कोविड काल मे कोविड से देहरादून जनपद के 80 लोगों को शिकार होना पड़ा था। कोविड के मृतकों लिए पचास हजार रुपए की धनराशि अनुमन्य की गई थी। सूची मे 48 वें नम्बर पर श्रीमती विमला देवी के नाम का उल्लेख था, परन्तु उनके वारिसान को यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
सूचना अधिकार के तहत द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने दिनांक 04/10/23 को विमला देवी के वारिसान को धनराशि मिलने मे विलम्ब को लेकर जांच करने व सुनवाई हेतु नियत अगली तिथि 28/11/23 से पूर्व पचास हजार की धनराशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया।
मुख्य सूचना आयुक्त के सख्त व समयबद्ध आदेश का पालन करते हुए वारिसान सतवीर सिंह लिंगवाल के खाते मे तहसीलदार देहरादून द्वारा 50 हजार की धनराशि अंतरित कर दी गई।

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