देहरादून: शहर की सड़कों की बदहाली पर जिलाधिकारी (डीएम) डा. आर राजेश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। शहरभर की सड़कों का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी अब दिए गए निर्देशों के पालन का परीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी ने आदेश की नाफरमानी पर बीएनआर (ब्रिज एंड रूफ) कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विभिन्न ठेकेदारों को चेतावनी भी जारी की है।
जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने 14 फरवरी को स्मार्ट सिटी के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया था। राजपुर रोड पर निरीक्षण के दौरान सीवर लाइन बिछाने के बाद गड्ढे न भरने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने बीएनआर कंपनी को निर्देश दिए थे कि 21 फरवरी तक गड्ढे भरकर मरम्मत कर दी जाए। ताकि जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद भी सड़क की दशा में सुधार न किए जाने और जनता की सुविधा की अनदेखी को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। यही वजह है कि कंपनी पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर अन्य ठेकेदारों को भी कड़ा संदेश दिया गया।
इन दिनों गैस अथारिटी इंडिया लि. (गेल) शहर के विभिन्न हिस्सों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की लाइन बिछा रही है। हालांकि, निर्माण कार्य के दौरान मानकों व जन सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसी के चलते बलबीर रोड पर 18 फरवरी को खोदाई के दौरान स्मार्ट सिटी कंपनी की राइजिंग मेन (ट्यूबवेल से जुडऩे वाली मुख्य पेयजल लाइन) व जल संस्थान की 200 एमएम लाइन ध्वस्त हो गई। पेयजल लाइनों के ध्वस्त होने के बाद इसे दुरुस्त भी नहीं किया गया। जिससे पेयजल की बर्बादी हुई और पलटन बाजार, एमकेपी चौक व अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। पेयजल लाइनों को स्मार्ट सिटी व जल संस्थान ने 20 फरवरी को स्वयं ठीक किया। जिलाधिकारी ने पाया कि गैस की लाइन बिछाने को पूर्व सूचना के बिना खोदाई की गई और सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गई। लिहाजा, गेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिलाधिकारी के मुताबिक, नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
डा. आर राजेश कुमार (जिलाधिकारी, देहरादून) का कहना है कि शहरभर में जहां कहीं भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनमें मानकों के पालन का परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी ठेकेदार या कार्यदायी संस्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।