फ्लैट स्वामी को दें पृथक विद्युत कनेक्शन/लवाई अपार्टमेंट की स्वंयभू सोसायटी की मनमानी के विरुद्ध “उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच” ने दिया एतिहासिक फैसला

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देहरादून- लाडपुर क्षेत्र मे स्थित लवाई अपार्टमेंट का स्वयंभू ढंग से नियंत्रण अपने हाथों में लेने वाली संस्था “लवाई रेजीडेंशियल वैलफेयर सोसायटी” का फ्लैट स्वामियों से दुर्व्यवहार चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्लैट स्वामी की विद्युत आपूर्ति बाधित कर ठप्प कर देने के मामले मे “विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच” ने सोसायटी की आपत्ति को दरकिनार कर फ्लैट स्वामी को पृथक से नया विद्युत कनेक्शन देने का आदेश जारी किया है।

लवाई अपार्टमेंट का स्वंयभू ढंग से हथियाआ हुआ है नियंत्रण:- लवाई अपार्टमेंट मे नोएडा के मामले से ठीक उलट मामला प्रकाश में आया है। यहां पर सभी फ्लैट स्वामियों की सहभागिता से सोसायटी गठित करने के स्थान पर केवल सात लोगों ने सुनियोजित ढंग से “लवाई” नाम को जोड़कर वर्ष 2018 मे ” लवाई रेजीडेंशियल वैलफेयर सोसायटी” नामक एक संस्था गठित कर ली। कोई वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बगैर बिल्डर पर दवाब बनाकर विद्युत व पानी की आपूर्ति का नियंत्रण अपने हाथों मे ले लिया। इन सात लोगों के ग्रुप ने सोसायटी का नियंत्रण हथिया लिया है।
* फ्लैट स्वामियों से बसूली जाती है हर माह हजारो की धनराशि/ नहीं दिया जाता है आय व्यय का कोई ब्यौरा :- स्वयंभू नियंत्रक सोसायटी द्वारा फ्लैट स्वामियों को विधिवत ढंग से सदस्यता प्रदान कर विचार विमर्श के आधार पर सोसायटी का संचालन किए जाने के बजाय हरेक फ्लैट स्वामी से दवाब बनाकर हर माह भारी धनराशि बसूली जाती हैं। इस धनराशि के आय व्यय के हिसाब से पारदर्शिता के साथ कभी भी फ्लैट स्वामियों को कुछ नहीं बताया जाता है।

मनमानी का विरोध करने पर ठप्प कर दी जाती है फ्लैट की बिजली :– लवाई अपार्टमेंट का स्वंयभू ढंग से नियंत्रण करने वाली सोसायटी के तौर-तरीकों व जबरन बसूली पर जब कोई फ्लैट स्वामी अपने तर्क प्रस्तुत करता है तो उसे सबक सिखाने के लिए उसके फ्लैट की बिजली आपूर्ति का रिचार्ज बन्द कर बिजली आपूर्ति ठप्प कर दी जाती है‌‌।
*एक लाख से अधिक धनराशि की अवैधानिक बसूली के लिए पहले तो फ्लैट स्वामी को अपमानित किया और फू ठप्प कर दी फ्लैट की बिजली आपूर्ति :-लवाई अपार्टमेंट के फ्लैट नम्बर 203 के स्वामी द्वारा जब स्वयंभू सोसायटी द्वारा उनसे मांगी जा रही एक लाख से अधिक धनराशि के सम्बन्ध मे विधिक अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया। सोसायटी नै कोई भी अभिलेख नहीं दिए। यदि स्वंयभू सोसायटी का सभी कार्य विधिसम्मत है,तो उसे तत्काल वांछित अभिलेख दे देना चाहिए।
अभिलेख मांगने से नाराज़ होकर उक्त सोसायटी घटिया व्यवहार पर उतर आई। स्वंयभू सोसायटी के प्रमुख लोगों ने 21 फरबरी 2022 को फोन करके अपार्टमेंट के मेन गेट के पास फ्लैट स्वामी को बुलाकर अपमानित किया। साथ ही बिजली रिचार्ज को रोक कर फ्लैट की बिजली आपूर्ति ठप्प कर दी ।
*उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने दिया फ्लैट स्वामी को न्याय/अधिशासी अभियंता को फ्लैट स्वामी को पृथक से नया कनेक्शन जारी करने का आदेश :– फ्लैट स्वामी द्वारा बीती आठ जुलाई 2022 को “विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच” के देहरादून स्थित गढ़वाल क्षेत्र के कार्यालय मे लिखित शिकायत की गई।
शिकायत पर सुनवाई करते हुए तीन सदस्यीय पीठ ने फ्लैट की विद्युत आपूर्ति ठप्प करने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया। स्वंयभू सोसायटी की आपत्ति को दरकिनार कर बीती 05 सितम्बर को न्यायिक सदस्य माननीय त्रिभुवन सिंह, तकनीकी सदस्य माननीय सईद अहमद, उपभोक्ता सदस्य माननीय दीपक फरस्वाण ने परिवाद संख्या 64/2022 मे सर्वसम्मति से पारित आदेश मे अधिशासी अभियंता को आदेशित किया कि शिकायतकर्ता को आवासीय श्रेणी का पृथक से नया विद्युत कनेक्शन जारी करे़‌‌।
*सभी अपार्टमेंटो के लिए नजीर बनेगा यह फैसला :- बिजली विभाग व अपार्टमेंट के निर्माता के मध्य एग्रीमेंट किया जाता है। जिसके तहत बिजली विभाग अपार्टमेंट मे सिंगल प्वाइंट कनेक्शन जारी करता है। अपार्टमेंट के भीतर सभी फ्लैटो को इसी सिंगल प्वाइंट कनेक्शन से सबमीटर लगाकर बिल्डर द्वारा कनेक्शन दिया जाता है। चूंकि वर्तमान मे स्वंयभू सोसायटी द्वारा लवाई अपार्टमेंट का नियंत्रण हथिया रखा है तो जो भी इनकी मनमानी पर सवाल खड़े करता है, उसके फ्लैट की बिजली आपूर्ति ठप्प कर फ्लैट स्वामी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। शिकायत निवारण मंच के इस फैसले से ऐसी सभी स्वंयभू सोसायटियो से उत्पीड़ित उपभोक्ताओं को निःसंदेह राहत मिलेगी।

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