देहरादून- देहरादून के लाडपुर स्थित “लवाई अपार्टमेंट” मे फ्लैट स्वामी की अवैधानिक ढंग से विद्युत आपूर्ति बन्द किए जाने को विद्युत विभाग ने बेहद गम्भीरता से लिया है।
उप खन्ड अधिकारी बी.एस.पंवार ने शिकायत का संज्ञान लेकर अध्यक्ष/सचिव को सरकारी स्तर पर पत्र लिखकर आगाह किया है कि यदि फ्लैट की विद्युत आपूर्ति तत्काल सुचारू न की गई तो लवाई अपार्टमेंट के विद्युत संयोजन पर विद्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि फ्लैट नं 203 के स्वामी सुरेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित शिकायत की गई है कि लवाई अपार्टमेंट के निवासी जी.पी.शर्मा एवं आर.के.अग्रवाल द्वारा लगभग एक लाख रुपये की धन उगाही की मंशा से परेशान किया जा रहा है। उन्हें ब्लैकमेल करके धन उगाही के लिए दवाब बनाने के लिए उनके फ्लैट की विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी है।
भीषण गर्मी के दिनों में फ्लैट की बिजली बन्द किए जाने की शिकायत को बिजली विभाग ने बेहद गम्भीरता से लिया है। बीती 6 मई को उप खन्ड अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पत्र मे आगाह किया गया है कि यदि अविलंब बिजली आपूर्ति सुचारू न की गई तो विद्युत अधिनियम के अनुसार कार्यवाही कर दी जाएगी। जानकारो का कहना है कि विद्युत अधिनियम के तहत लवाई अपार्टमेंट के संयोजन की बिजली आपूर्ति रोकी भी जा सकती है।